
शराब माफिया ने किया MTS का शिकायत। उपयुक्त ने किया निलंबित
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बिहार में शराबबंदी कानून लागू है उसके बावजूद भी शराब माफिया के द्वारा शराब की तस्करी जोर-शोर से की जाती है। बिहार में शराबबंदी कानून 1 अप्रैल 2016 से लागू किया गया था। जिसमें लगभग 4000 करोड रुपए राजस्व को नुकसान हुआ।
उसके बावजूद भी फूड डिलीवरी एप की जैसे शहर में आसानी से शराब घर तक डिलीवरी कर दिया जाता है। वही उत्पाद विभाग के द्वारा शराब माफियाओं पर नकेल कसने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है, बीते 2 अप्रैल को अलीगंज बाजार निवासी बीबी चौधरी ने उत्पाद विभाग के एमटीएस और एक पुलिसकर्मी पर मारपीट का आरोप लगाया था, उपयुक्त राकेश कुमार ने बताया कि पहले से ही गोलू कुमार के बारे में विभाग को गरबरी की शिकायत मिल रही थी,
जांच में यह बात सामने आई कि आरोप लगाने वाले बबीता चौधरी का भी आपराधिक इतिहास रहा है, उन पर साल 2017 में शराब अधिनियम का मामला दर्ज किया गया था इस साल 2 मार्च को भी 10 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया गया था। वहीं उन्होंने बताया कि एमटीएस गोलू कुमार को उत्पाद थाने से हटा दिया गया है अगर जरूरत पड़ी तो उसके खिलाफ प्राथमिक की दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है।
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