
चार वाहन में 26 लाख 50 हजार हुआ जुर्माना।
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गुरुवार को खनन विभाग ने जमुई जिले के सोनो प्रखंड अंतर्गत तीन ट्रक को बिना चालान बालू लदा हुआ पकड़ा। वहीं जमुई शहर में एक ट्रैक्टर को भी जप्त करने में सफलता पाई है। सभी गाड़ी को नए नियमावली के तहत जुर्माना किया गया। जिसमें तीन ट्रक और एक ट्रैक्टर में लगभग 26 लाख 50 हजार रुपया जुर्माना किया गया। जुर्माना नई नियमावली में काफी बढ़ चुका है। ट्रक की जुर्माना लगभग 4 गुना बढा है। वही जेसीबी पोपलेन की जुर्माना ढाई गुना बड़ा है। नई नियमावली के अनुसार अवैध रूप से बालू चलने वाले वाहन मालिक को कभी भी झटका लग सकती है और उन्हें ट्रक मलिक को नई नियमावली में काफी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। खनन पदाधिकारी अखलाक हुसैन ने बताया कि लगातार खनन विभाग की टीम छापेमारी कर रही है और सफलता भी मिल रही है।
गुरुवार को लगभग 26 लाख 50 हजार रूपया चार वाहन में जुर्माना काटा गया है ।जिसमें तीन ट्रक और एक ट्रैक्टर है ।उन्होंने वाहन मालिक से आग्रह किया की बिना चालान व चोरी छिपी अवैध बालू का उत्खनन करने की धंधा को छोड़ दें। अन्यथा पकड़े जाने पर उन्हें काफी परेशानी झेलनी पड़ेगी। ट्रैक्टर को पहले जुर्माना 25 हजार था अब उसकी जुर्माना शुल्क एक लाख हो चुका है। यही हाल ट्रक का भी है। पहले नियमों के अनुसार 6 चक्का ट्रक की जुर्माना एक लाख था। नये नियमावली में अब चार लाख हो चुका है 10 चक्का ट्रक का जुर्माना पुराने नियमावली के अनुसार 2 लाख था अब नई नियमावली में 8 लाख हो चुका है। इसी तरह से ट्रैक्टर व ट्रक का जुर्माना राशि पहले की अपेक्षा चार गुणा हो चुका है। वहीं जेसीबी पोपलेन का जुर्माना राशि पहले चार लाख था। अब 10 लाख हो चुका है उन्होंने जिले के ट्रक जेसीबी और ट्रैक्टर मालिक से आग्रह किया कि अवैध उत्खन्न करते हुए पकड़े जाने पर उन्हें काफी परेशानी झेलनी पड़ेगी।
खनन विभाग की कई टीम शहर सहित जिले के सभी इलाके में दौड़ रही है जिसका नेतृत्व खनन पदाधिकारी अखलाक हुसैन खुद संभाले हुए हैं। वही टीम में खान निरिक्षक मिथुन कुमार, आशीष प्रकाश सहित कई पदाधिकारी युद्ध स्तर पर कार्य में शस्त्रबल के साथ लगे हुए हैं।
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