-->
शहरी क्षेत्रों में प्रात: 8:00 बजे से रात्रि 12:00 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश निषेध।

शहरी क्षेत्रों में प्रात: 8:00 बजे से रात्रि 12:00 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश निषेध।

दूर्गापूजा के अवसर पर शहरी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्ता जमुई राकेश कुमार भा०प्र०से० के द्वारा निर्देश दिया गया है कि जमुई जिले के शहरी क्षेत्रों में प्रात: 8:00 बजे से रात्रि 12:00 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश निषेध( NO ENTRY )किया गया है। उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था दिनांक 21.10.2023 से दिनांक 24.10.2023 तक प्रभावी रहेगा। आदेश के कठोरता से अनुपालन हेतु सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है।

0 Response to "शहरी क्षेत्रों में प्रात: 8:00 बजे से रात्रि 12:00 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश निषेध।"

Post a Comment

Ads on article

Advertise in articles 1

advertising articles 2

Advertise under the article