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 डेस्क : भूमि विवाद में एफआईआर दर्ज नहीं किये जाने पर पटना हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने पुलिस को तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। 


दरअसल भूमि विवाद से जुड़े एक मामले पर कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की। इस दौरान पुलिस द्वारा भूमि विवाद में एफआईआर दर्ज नहीं किये जाने पर न्यायमूर्ति संदीप कुमार की एकलपीठ ने आश्चर्य व्यक्त किया। 


कोर्ट ने कहा कि किस कानून के तहत भूमि विवाद में पुलिस केस दर्ज नहीं करती। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सहित हाईकोर्ट ने कई बार अपने आदेश में लोगों की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया है।


कोर्ट ने सीवान डीएसपी को तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। जमीन के विवाद को लेकर थाने में केस दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया गया था पर पुलिस ने भूमि विवाद की बात कह केस दर्ज नहीं की।

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