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रात्रि 8 बजे तक ही खुलेगी शहर की दुकानें

रात्रि 8 बजे तक ही खुलेगी शहर की दुकानें

 


महामारी की रोकथाम के लिए 6 से 21 जनवरी तक नया गाइडलाइंस हुआ जारी

जमुई। आकाश राज


बिहार सरकार  गृह विभाग ने आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद कोविड को लेकर नया गाइडलाइंस जारी किया है।  नया गाइडलाइंस 6 से 21 जनवरी तक  रहेगा प्रभावी। डीएम अवनीश कुमार सिंह ने नए गाइडलाइंस को परिभाषित करते हुए कहा कि सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ  खुलेंगे और निर्धारित कार्यों का निस्तारण किया जाएगा।  आगन्तुकों का प्रवेश वर्जित रहेगा। वहीं रात्रि 8 बजे तक ही दुकान खुले रहेंगे ।  धार्मिक स्थल रहेंगे बंद। शादी और श्राद्ध कर्म में अधिकतम 50 जन शामिल होंगे। बारात , जुलूस और डीजे पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध।


रेस्टोरेंट्स 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खुलेगा। कोरोना को नियंत्रित रखने के लिए सजग और सतर्क रहने की जरूरत दुकान और प्रतिष्ठान रात्रि 8  बजे तक संचालित किए जाएंगे। मास्क सैनिटाइजर के साथ सामाजिक दूरी का अनुपालन अनिवार्य होगा। सम्बंधित स्थान पर टीकाकृत व्यक्ति ही कार्य करेंगे। साथ ही प्रबंधन के द्वारा अपने कर्मियों के लिए टीकाकरण का भी खास इंतजाम किया जाएगा। जिलाधिकारी श्री सिंह ने तल्ख तेवर में कहा कि तय नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। अन्यथा विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने प्री स्कूल से लेकर वर्ग आठ तक के विद्यालय और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। किंतु ऑन लाइन शिक्षण दिया जाएगा। वहीं 9 कक्षा से लेकर उच्चतर शिक्षण संस्थान 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे लेकिन यहां गाइडलाइंस का अनुपालन अनिवार्य होगा। शिक्षा विभाग इस दिशा में कारगर पहल करेगा। डीएम श्री सिंह ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर सामाजिक , राजनीतिक , मनोरंजन , खेलकूद , सांस्कृतिक , धार्मिक आदि विषयों से सम्बंधित कार्यक्रमों का आयोजन अधिकतम 50 व्यक्ति की उपस्थिति में किए जाने की छूट होगी लेकिन इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। शादी समारोह और श्राद्ध कार्यक्रमों में भी  अधिकत 50 लोग शामिल हो सकेंगे।

यहां भी कोविड अनुकूल व्यवहार किया जाना अनिवार्य होगा। विवाह समारोह के दौरान बारात , जुलूस पर प्रतिबंध पूर्व की तरह लागू रहेगा। सभी प्रकार के मॉल, सिनेमा हॉल , पार्क , उद्यान , क्लब , स्टेडियम , जिम , स्विमिंग पूल आदि बंद रहेंगे जबकि रेस्टोरेंट् 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित किए जाएंगे। यहां सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही काउंटर पर सेनेटाइजर की व्यवस्था रखनी होगी और सामाजिक दूरी का हर - हाल में पालन करना होगा। सभी प्रकार के मेला और प्रदर्शनी पर प्रतिबंध रहेगा।

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